दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को १० वर्ष की सजा

हरिद्वार


12वर्षीय पीड़ित लड़के से अनैतिक दुष्कर्म का प्रयास करने और पॉक्सो एक्ट के मामलें में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने आरोपी युवक को दोषी पाते हुए  युवक को 10 वर्ष की कठोर कैद और 20 हज़ार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।शासकीय अधिवक्ता आदेश कुमार चौहान ने बताया कि 10 अप्रैल 2018 में गंगनहर रुड़की क्षेत्र में रामपुर चुंगी के पास मंडी में पीड़ित लड़का सब्जी लेकर गया था। सुबह के दौरान वह शौचालय गया था।उसी वक्त आरोपी युवक भी उसके पास पहुंच गया था। जहां आरोपी युवक ने बारह वर्षीय पीड़ित लड़के के कपड़े उतारकर गलत काम करने की कोशिश की थी। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे दो युवकों ने उसे आरोपी के चंगुल से बचाया था। पीड़ित लड़के ने परिजनों व पुलिस को आपबीती बताई। पीड़ित लड़के के परिजनों ने पुलिस में आरोपी साजिद पुत्र गफूर निवासी ग्राम महिग्रांन कोतवाली सिविल लाइन रुड़की के खिलाफ अनैतिक दुष्कर्म का प्रयास करने व पॉक्सो का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामलें में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक साजिद को जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना कर दोषी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थीं।पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक पर अनैतिक दुष्कर्म का प्रयास व पॉक्सो एक्ट का आरोप तय किए थे। सरकारी पक्ष की ओर से सभी गवाह पेश किए। पॉक्सो कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य व दलीलें सुनने के बाद दोषी साजिद को उक्त सज़ा सुनाई है